झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने पूर्व की अंतरित राहत को बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है। अदालत ने पूर्व में भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। मालूम हो कि भाजपा युवा मोर्चा की 23 अगस्त 2024 को हुई आक्रोश रैली के दौरान भाजपा नेताओं और पुलिस में झड़प हुई थी। पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, सांसद बीडी राम, अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप शाही सहित 40 अन्य नेताओं के खिलाफ लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी।


