बाल श्रम रोकने जिले में चलाया जा रहा अभियान

नारायणपुर| बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 10 जनवरी से 31 मार्च तक तक बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित होगा । इसके लिए जिले में टॉस्क फोर्स टीम गठित की गई है, जिसके परिपालन में जिले में नियोजित होने वाले संभावित क्षेत्र तथा होटल, ढाबा, वर्कशाप, दुकान, ऑटो गैरेज, ईट भट्ठा, कबाड़ी इत्यादि स्थानों में सर्वेक्षण टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है। जिसके नोडल अधिकारी श्रम पदाधिकारी अमरसिंह खंडे हैं। बाल श्रम पाए जाने पर नियोजकों को 6 माह से 3 वर्ष तक कारावास या 20 हजार से 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। धारा 12 के तहत धारा 3 ए एवं धारा 14 का सारांश प्रदर्शित नहीं किये जाने पर न्यायालय में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *