बाहरी व्यक्तियों को चुनावी क्षेत्र छोड़ने के आदेश:जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव: 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की जनसभा बैन

जालंधर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। इनमें चुनावी इलाकों में बाहरी लोगों के रुकने और 5 से ज्यादा लोगों के जत्थे द्वारा जनसभाएं करने पर रोक लगाई गई है। आदेशों के मुताबिक, वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे पहले यानी 12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) शाम 4 बजे से 14 दिसंबर 2025 (रविवार) शाम 4 बजे तक जहां-जहां ये चुनाव हो रहे हैं, वहां किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग या रैली पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। हालांकि, आदेशों में साफ किया गया है कि 48 घंटे पहले 4 लोगों के ग्रुप द्वारा घर-घर जाकर कैंपेन करने पर कोई रोक नहीं है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के इन आदेशों में ये भी कहा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर, सपोर्टर या पार्टी वर्कर, जो उस चुनावी हलके का वोटर या रहने वाला नहीं है, 12 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 शाम 4 बजे तक उस इलाके में मौजूद नहीं रहेगा। ये कदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं।

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