कोटा| मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण के न्यायाधीश रामपाल जाट ने आरोपी मांगीलाल को दोषी मानते हुए उसे 5 साल का कठोर कारावास सुनाया है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जबकि सहअभियुक्त अनिल शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि सुल्तानपुर थाने के थानाधिकारी ने 20 अक्टूबर 18 को गौराजी तिराहा मोरपा से नाकाबंदी के दौरान एक कार को डिटेन किया। जिसका चालक कार को वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस जाप्ते में मौजूद एक कांस्टेबल ने शख्स को अच्छी तरह पहचानते हुए उसका नाम मांगीलाल पुत्र आनंदीलाल निवासी मोरपा का होना बताया। कार की तलाशी ली तो उसमें से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। गांजे का शुद्ध वजन 10 किलोग्राम हुआ। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी मांगीलाल के खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट और अनिल शर्मा के विरुद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाहों के बयान कराए। कोटा| विद्युत उत्पादन, वितरण व प्रसारण विभाग के कार्मिकों की बैठक बुधवार को मानव विकास भवन में हुई। बीएमएस जयपुर डिस्कॉम के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद पालीवाल व महामंत्री हेमंत त्रिवेदी ने बताया कि बैठक में 20 दिसंबर को जयपुर मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन का निर्णय हुआ। संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ से अध्यक्ष धनराज गौड़ व वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष प्रसारण, उत्पादन निगम से बीएमएस कोटा थर्मल अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप व जिलामंत्री रवि गौतम मौजूद रहे।


