झारखंड हाईकोर्ट ने सरहुल त्योहार की शोभायात्रा के दौरान रांची में पांच से दस घंटे तक बिजली की आपूर्ति रोके जाने पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई की। जिसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को मुहर्रम से पहले एक ऐसा स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है, जिससे जुलूस के दौरान विद्युत व्यवस्था बाधित न हो। इससे पहले महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को निष्पादित कर दिया है। जिस पर खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को कोर्ट के रिकार्ड पर लाने का निर्देश दिया।


