दतिया जिले में मिलावटी, प्रतिबंधित और नियम विरुद्ध दवा बिक्री पर रोक लगाने प्रशासन की सख्ती जारी है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. वर्मा के मार्गदर्शन में सोमवार शाम औषधि निरीक्षक ने शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम ने न्यू जया मेडिकल स्टोर्स (रिछरा फाटक बाहर), पवन मेडिकल स्टोर्स (रिछरा फाटक बाहर) और देवी मेडिकल स्टोर्स (सेवड़ा चुंगी) का निरीक्षण किया। इस दौरान तीनों दुकानों में कोल्डरिफ कफ सिरप का कोई स्टॉक नहीं मिला। जांच में पाया गया कि न्यू जया मेडिकल स्टोर में कोल्डपास सिरप और पवन मेडिकल स्टोर में विकोरील-एफ ड्रॉप जैसे उत्पाद मौजूद थे, जो गजट अधिसूचना से पूर्व निर्मित थे और इनमें चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य चेतावनी का उल्लेख नहीं था। निरीक्षण दल ने दोनों दुकानों को उक्त दवाओं को तत्काल स्टॉकिस्ट को लौटाने के निर्देश दिए। वहीं, देवी मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री की जा रही थी। दुकान पर बिल बुक, H1 रजिस्टर और इंस्पेक्शन बुक भी प्रस्तुत नहीं की जा सकीं। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए औषधि निरीक्षक ने दुकान से चार संदिग्ध दवाओं – मेडोराइल सस्पेंशन, अस्थांकिंड डीएक्स सिरप, सी-जेन प्लस सस्पेंशन और वागनाकफ जेड एक्स सिरप के नमूने लेकर लैब परीक्षण के लिए भोपाल भेजे। फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति और रिकॉर्ड की गैरमौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने देवी मेडिकल स्टोर्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। दुकान को निर्देश दिया गया है कि फार्मासिस्ट की उपस्थिति और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही बिक्री पुनः प्रारंभ की जा सकेगी। सीएमएचओ बी.के वर्मा ने बताया कि दवा कारोबार में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।


