बिलासपुर में अवैध निर्माण पर 5 दुकानें सील:आवासीय नक्शे पर व्यावसायिक निर्माण, नगर निगम ने राजीनामा से किया इनकार

बिलासपुर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शनिवार को पांच दुकानों को सील कर दिया। ये दुकानें तोरवा और दयालबंद क्षेत्रों में निर्मित थी। इनमें से दो मामलों में आवासीय निर्माण के लिए नक्शा पास कराया गया था, लेकिन मौके पर व्यावसायिक निर्माण पाया गया। बिल्डिंग ऑफिसर अनुपम तिवारी ने बताया कि तोरवा में पेट्रोल पंप के सामने शेख गुलाम ने 24×30 वर्ग फुट क्षेत्रफल में दो मंजिला दो दुकानें बिना अनुमति के बना ली थीं। इस निर्माण के लिए न तो निगम से नक्शा पास कराया गया था और न ही कोई अनुमति ली गई थी। इन दुकानों को फिलहाल सील कर दिया गया है, और बिना अनुमति निर्मित इन दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई किसी भी समय की जा सकती है। तोरवा में नक्शे के विपरीत बनी दो मंजिला दुकानें सील एक अन्य मामले में, तोरवा में ही प्राची मोटवानी ने आवासीय निर्माण के लिए नक्शा पास कराया था, लेकिन मौके पर 25×35 वर्ग फुट आकार की दो मंजिला दो दुकानें निर्मित पाई गईं। इन दुकानों में शटर लगे हुए थे, जिसके बाद इन्हें भी सील कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले गुरुवार को नगर निगम कमिश्नर ने अवैध निर्माणों के नियमितीकरण के लिए जनसुनवाई शिविर आयोजित किया था। इसमें प्राची मोटवानी के आवेदन पर तत्काल स्पष्ट कर दिया गया था कि अनुमति के विरुद्ध किया गया निर्माण राजीनामा योग्य नहीं है। ऐसे निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। भवन शाखा के सब इंजीनियर जुगल सिंह ने बताया कि दयालबंद में विजय पटेल ने आवासीय निर्माण के लिए नक्शा पास कराया था, लेकिन उन्होंने शटर लगाकर वहां दुकान का निर्माण कर लिया था। इस मामले में भी दुकान सील करने की कार्रवाई की गई है।

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