बिलासपुर में नशे का सामान बेचकर खरीदे प्लाट व कार:पुलिस ने दो आरोपियों की 15 लाख की संपत्ति की जब्त, सफेमा कोर्ट ने संपत्ति को माना अवैध

बिलासपुर में नशे का कारोबार करने वाले दो आरोपियों ने प्लाट, कार व बाइक खरीदी गई 15 लाख रुपए की संपत्ति बना ली, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। मामले को मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट भेजा गया था। प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट ने माना है कि दोनों आरोपियों की संपत्ति अवैध है, जिसे जब्त करने का आदेश दिया गया है। एडिशनल एसपी सिटी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ जिले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान न सिर्फ कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। बल्कि, उनकी संपत्ति की जांच भी की जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व में पकड़े गए नशा कारोबारी काजल कुर्रे और अक्षय कुर्रे की संपत्ति की जांच की गई थी, जिसके बाद उनकी संपत्ति को जब्त की गई है। सफेमा कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश
उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी काजल कुर्रे एवं अक्षय कुर्रे की 15 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त करने के बाद पुलिस ने मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट में केस प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई हुई, तब दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। इस दौरान पुलिस ने दस्तावेजों के साथ बताया कि आरोपियों ने नशे का कारोबार करते हुए उक्त संपत्ति अर्जित की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 16 अप्रैल को NDPS अधिनियम की धारा 68-F(2) के तहत संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। आरोपियों की जब्त संपत्ति का विवरण अब तक 12 करोड़ की संपत्ति जब्त
पुलिस ने अब तक NDPS एक्ट के तहत नशे का कारोबार करने वालों के चार अलग-अलग प्रकरणों में 12 व्यक्तियों से करीब 4 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति की पहचान की है, जिसकी जब्ती की कार्रवाई करते हुए सफेमा कोर्ट से जब्ती की स्वीकृति ली है। नशे के कारोबार करने वालों की संपत्ति की होगी जांच
एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए उनकी संपत्ति की भी जांच कर रही है। शहर में सक्रिय अन्य नशा कारोबारियों की संपत्ति की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही उनकी भी संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

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