बिलासपुर पुलिस ने सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर बर्थडे पार्टी या अन्य निजी आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे और उन पर सामूहिक जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति जन्मदिन मनाने, भंडारा लगाने या पंडाल लगाकर यातायात बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस एन्टी एंक्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और नगर पालिक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। बिना अनुमति सड़कों पर कार्यक्रम से लोग होते हैं परेशान शहर में अक्सर लोग बिना अनुमति सड़कों पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इससे जाम की स्थिति बनती है। कई बार अनुमति मिलने के बाद भी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता। इससे आम लोगों को परेशानी होती है। सार्वजनिक आयोजनों के लिए विधिवत अनुमति जरूरी है। अनुमति मिलने पर यातायात पुलिस डायवर्जन प्लान बनाती है। पार्किंग और अन्य व्यवस्थाएं की जाती हैं। पुलिस का मानना है कि सड़क को अवरुद्ध करना अपराध की श्रेणी में आता है।


