बीजापुर में एक कुर्सी पर दो-दो DEO:दोनों जारी कर रहे आदेश, हाईकोर्ट बोला- स्थानांतरण समिति 15 दिन में मामले का निपटारा करे

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की कुर्सी विवादों में घिर गई है। शासन ने बीजापुर में नए डीईओ की नियुक्ति कर दी, लेकिन पूर्व डीईओ ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। अब दोनों डीईओ के पद पर होने का दावा कर और आदेश जारी कर रहे हैं। दरअसल, राज्य शासन ने 10 जुलाई को जगदलपुर के सहायक संचालक राजकुमार कठौते को बीजापुर में डीईओ के पद पर पदस्थ किया था। वहीं पूर्व डीईओ लखनलाल धनेलिया को उनके मूल पद माकड़ी (कोंडागांव) स्थानांतरित कर दिया। हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक पूर्व डीईओ लखनलाल धनेलिया ने इस आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह में स्थानांतरण समिति को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया है और कहा है कि समिति 15 दिन में मामले का निपटारा करे। इस दौरान याचिकाकर्ता पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक कुर्सी, दो दावेदार वर्तमान डीईओ राजकुमार कठौते का कहना है कि, हाईकोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है। शासन ने उन्हें विधिवत पदस्थ किया है। वे विभागीय कार्यों का प्रभार लेकर निर्देश जारी कर रहे हैं। वहीं पूर्व डीईओ लखनलाल धनेलिया का कहना है कि उन्होंने केवल 6 माह पहले ही बीजापुर में कार्यभार संभाला था। नियमों के खिलाफ उनका तबादला हुआ है। वे अभी भी खुद को डीईओ मानते हुए कार्यालयीन आदेश जारी कर रहे हैं। क्या कहा हाईकोर्ट ने ? हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक स्थानांतरण समिति याचिका पर निर्णय नहीं ले लेती, तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने 23 जुलाई को यह आदेश पारित किया। अब नजरें स्थानांतरण समिति के फैसले पर अब इस मामले में अंतिम फैसला स्थानांतरण समिति के निष्कर्ष पर टिका है, जो तय करेगा कि बीजापुर में कौन रहेगा डीईओ कठौते या धनेलिया?

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