बुजुर्ग से रेप करने पर 10 साल की सजा:धार में एक साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला; घर में अकेला देख खिड़की से घुसा था आरोपी

पीथमपुर में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के मामले में लखन पिता परसू उम्र 35 साल निवासी लोधी मोहल्ला को अपराधी मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की जानकारी देते हुए अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि 65 वर्षीय महिला व उसका बेटा सुलभ शौचालय के रखरखाव का कम करते हैं और वहीं स्टाफ कमरे में रहते थे। 11 सितंबर 2023 की रात करीब 10:20 बजे पीड़िता का बेटा खाना लेने के लिए बाजार गया था, इसी दौरान आरोपी लखन बाथरूम में बनी खिडकी का कांच तोड़कर पीड़िता के कमरे में घुस गया और दुष्कर्म किया। बेटे के लौटने पर महिला ने पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद पीथमपुर सेक्टर एक थाने पर पहुंचकर रेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया। थाने पर पदस्‍थ एसआई ज्योति पटेल ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान मेडिकल साक्ष्यों सहित आर्टिकल, फोरेंसिक जांच, डीएनए रिपोर्ट व घटना स्थल पर आरोपी द्वारा छोड़े गये काले जूते एवं घटना के समय पहना हुआ काली शर्ट को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने पीड़िता के कथनों कि पुष्टि करते हुए आरोपी लखन उर्फ बच्छु् को म‍हिला संबंधित अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

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