बैंक्वेट-मैरेज हॉल और लॉज-हॉस्टल के लाइसेंस के लिए पड़ोसियों की ‘हां’ जरूरी

झारखंड हाईकोर्ट ने शहर में चल रहे बैंक्वेट- मैरिज हॉल, हॉस्टल व लॉज के रजिस्ट्रेशन में सख्ती करना शुरू कर दिया है। बैंक्वेट-मैरिज हॉल और हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन से पहले निगम आम लोगों की आपत्ति सुनेगा। इनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा, जब इसके संचालन पर किसी की आपत्ति नहीं होगी। खासकर पड़ोसियों की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि, पड़ोसियों की आपत्ति होने पर लाइसेंस नहीं मिलेगा। नगर निगम ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले 152 हॉस्टल-लॉज व 36 मैरिज-बैंक्वेट हॉल की सूची जारी करते हुए आम लोगों से आपत्ति मांगी है। इसके लिए 15 दिनों का समय िदया गया है। निर्धारित समय के अंदर किसी व्यक्ति को संबंधित मैरिज-बैंक्वेट हॉल आैर लॉज-हॉस्टल के संचालन से किसी तरह की आपत्ति है तो वे निगम के अपर प्रशासक के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 15 दिनों में किसी तरह की आपत्ति नहीं आने पर निगम संबंधित आवेदकों को लाइसेंस जारी करेगा। इसके बाद पड़ोसी या अन्य व्यक्ति आपत्ति करता है तो कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए आम लोगों से अपील की गई है कि अपने आसपास खुलने वाले मै​रेज हॉल व लॉज से असुविधा हो तो विरोध दर्ज कराएं। {15 दिन में आपत्ति दर्ज नहीं कराने पर बाद में किसी का कोई विरोध मान्य नहीं होगा इन बैंक्वेट-मैरिज हॉल संचालकों ने मांगा लाइसेंस, आपत्ति न होने पर जारी होगा पूजा श्री बैंक्वेट हॉल चेशायर होम रोड, फिरायालाल बैंक्वेट मेन रोड, मदीना पैलेस गौस नगर मणि टोला, अभिनंदन मल्टी पर्पस हॉल सेल सिटी, उत्सव, दरबार, रिजेंसी, उपवन, वाटिका चाणक्या बीएनआर, अभिवादन बैंक्वेट मोरहाबादी, टूलिप लिली जैसमिन सिरमटोली, लोटस पैलेस, सिरमटोली, अमलताश अशोक नगर, जामिया बैंक्वेट हॉल हिन्दपीढ़ी, पवेलियन हॉल एंड लॉन, सेलिब्रेशन आैर बॉल रूम होली डे होम कांके रोड, द हेरिटेज अरगोड़ा, सैफरोन हाइट्स रिसॉर्ट हटिया, लेक गार्डेन बैंक्वेट हॉल अरगोड़ा तालाब रोड, होटल द रासो खूंटी रोड, आयोजन वाटिका तुपुदाना, केनाया बैंक्वेट मौलाना आजाद कॉलोनी, रॉयल पैलेस रातू रोड, होटल ली लेक शारदा बाबू लेन, रांची जिमखाना क्लब बूटी मोड़, अल मदीना बैंक्वेट हॉल हिन्दपीढ़ी, जेनिस्टा इन मेंहदी बैंक्वेट हॉल कांटाटोली, होटल लैंड मार्क सर्कुलर रोड, द काव पीपी कंपाउंड, द व्रेव जेएससीए स्टेडियम, जेके सेलिब्रेशन डिबडीह, उत्सव बैंक्वेट हॉल आेबरिया रोड हटिया आदि। {हाईकोर्ट की सख्ती पर निगम ने दो साल पहले आम लोगों से आपत्ति लेने का नियम बनाया था देर रात तक बैंड-बाजा व बारात, हॉस्टल में पार्टी से पड़ोसियों को होती है परेशानी झारखंड हाईकोर्ट ने रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद शहर के मैरिज-बैंक्वेट हॉल में देर रात तक बैंड-बाजा व बारात का दौर चलता है। तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है। हॉस्टल-लॉज में भी युवक-युवतियों द्वारा पार्टी की जाती है। इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार पड़ोसियों के मना करने पर बैंक्वेट हॉल व लॉज-हॉस्टल संचालक मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कोई व्यक्ति गोपनीय तरीके से पुलिस को सूचना देता है तो उसका भी नाम सार्वजनिक हो जाता है। इसलिए लोगों का भरोसा उठ रहा था। इसे देखते हुए निगम ने लॉज-हॉस्टल और मैरिज-बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस जारी करने के लिए दो साल पहले ही यह नियम बना दिया था कि पड़ोसियों की आपत्ति सुनने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।

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