बोर्ड परीक्षाओं के समय लाउडस्पीकर-डीजे बजाया तो सख्ती होगी:मंदसौर में अफवाह फैलाने पर दर्ज होगी एफआईआर; आदेश जारी

मंदसौर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर अदिती गर्ग द्वारा मंगलवार को मंदसौर जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। बता दें कि हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक एवं हाईस्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 13 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक
परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटे पहले से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों से 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों का बिना उद्देश्य प्रवेश, घूमना, सामग्री वितरण अथवा प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही हाथ ठेला, खोमचा, लारी आदि लगाकर व्यवसाय करने पर भी रोक रहेगी। परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित
परीक्षा तिथियों में केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, अन्य संलग्न कर्मचारी एवं परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल फोन लाना एवं उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल कलेक्टर प्रतिनिधि को ही मोबाइल फोन उपयोग की अनुमति होगी। नकल और अफवाह फैलाने पर दर्ज होगी एफआईआर
नकल, सामूहिक नकल, गोपनीयता भंग करने के प्रयास अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने के मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 सहित अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाएगी। परीक्षार्थियों की तलाशी शालीनता एवं दृढ़ता से की जाएगी। छात्राओं की तलाशी केवल महिला शिक्षिकाओं द्वारा ही की जाएगी। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के आसपास 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की अनाधिकृत मौजूदगी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा
परीक्षा अवधि में लाउडस्पीकर, डीजे सहित सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 सहित अन्य सुसंगत अधिनियमों एवं परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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