ब्यावर नगर परिषद में वार्ड परिसीमन के दौरान वार्ड सीमा निर्धारण कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर परिषद आयुक्त दिव्यांश सिंह ने सहायक पर्चा वितरक राजेंद्र सिंह सिसोदिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में सिसोदिया को नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उनका मुख्यालय नगर परिषद, ब्यावर में ही रहेगा। जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खडगावत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से करें। ऐसा न करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


