भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकट उत्सव के अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने 6 और 7 अक्तूबर को शहर में शोभा यात्रा मार्ग और धार्मिक कार्यक्रम स्थलों के नजदीक मीट और शराब की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का मकसद प्रकट उत्सव के दौरान धार्मिक माहौल को शांतिपूर्ण और मर्यादित बनाए रखना है। इन दो दिनों में जालंधर शहर में विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं और धार्मिक आयोजन होंगे, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। स्कूल-कॉलेजों में दोपहर बाद छुट्टी इसी कड़ी में डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने एक और अहम घोषणा की है। 6 अक्तूबर को शोभा यात्रा के मद्देनजर जालंधर नगर निगम की सीमा में आने वाले सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों में दोपहर 2 बजे के बाद छुट्टी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला लोगों की भावनाओं का सम्मान करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लिया गया है।