भाखड़ा जल विवाद में हाईकोर्ट का फैसला:छह मई को जारी आदेश सहीं थे, आपात स्थिति में की गई कार्रवाई थी

भाखड़ा के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश आ गए हैं। अदालत का कहना है कि इस मामले में छह मई को दिए गए आदेश बिल्कुल सही थे। अब उसमें दखल देने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब छह मई के आदेश ही लागू रहेंगे। अदालत ने कहा कि पानी छोड़ने का जो आदेश दिया गया था, वह एक आपात स्थिति में की गई कार्रवाई थी, जिससे लाखों लोगों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई। अदालत ने यह भी कहा कि यदि पंजाब को कोई आपत्ति है, तो वह नियम सात के तहत केंद्र सरकार को औपचारिक संदर्भ दे सकता है, जिसके लिए उसे पहले से ही आदेश में स्वतंत्रता दी जा चुकी है।

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