कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन को नियमित जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे 6 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसने आधी सजा काट ली है। ताहिर दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में हिरासत में रहेगा। आरोप है कि ताहिर हुसैन ने सीएए-एनआरसी विरोध और सांप्रदायिक दंगों के लिए फंडिंग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी ने आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद ताहिर हुसैन को नियमित जमानत दे दी। उसे 50000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती बॉन्ड जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई है। आज की अन्य बड़ी खबरें… मुंबई पुलिस का मकान मालिकों को आदेश- किराएदारों की डीटेल ऑनलाइन दें मुंबई पुलिस ने शनिवार को आदेश जारी किया कि प्रत्येक मकान मालिक या मालिक या किसी भी घर या संपत्ति, होटल, लॉज, गेस्टहाउस, मुसाफिरखाना आदि का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति जिन्होंने कोई आवास किराए पर दिया है, उन्हें तुरंत मुंबई पुलिस के नागरिक पोर्टल पर उनकी डीटेल अपलोड करना होगी। यदि किरायेदार विदेशी है तो उसका नाम, पासपोर्ट विवरण आदि देना होगा। ऐसा न करने पर मकान मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।


