महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट महिमा सैनी ने 3 फरवरी को दिए आदेश में कहा कि भयंदर पुलिस पूर्व मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) और 505 (2) के तहत मामला दर्ज करे। दरअसल, अगस्त 2018 मुंबई आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने पालघर जिले के नालासोपारा से गौरक्षक वैभव राउत को गिरफ्तार किया था। उसके पास से कथित तौर पर देसी बम बरामद हुए थे। याचिका में दावा किया गया कि तब आव्हाड ने बिना किसी सबूत के बयान दिया कि बमों का इस्तेमाल आंदोलनकारी मराठा कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जाएगा।


