भिंड के चिकित्सक को तीन साल की सजा:भोपाल एसटीएफ कोर्ट का फैसला; फर्जी मूल निवासी सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल सीट लेने का मामला

फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के सहारे मेडिकल की पढ़ाई में प्रवेश लेने के मामले में एसटीएफ कोर्ट भोपाल ने भिंड में पदस्थ एक चिकित्सक को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कहा कि ऐसे मामलों से प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता प्रभावित होती है और वास्तविक व योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होता है। आरोपी लंबे समय तक शासकीय अस्पताल में चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहा। व्यापमं की पीएमटी परीक्षा से जुड़ा है मामला
यह मामला व्यापमं द्वारा आयोजित एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा से संबंधित है। जांच में सामने आया कि आरोपी डॉक्टर सीताराम शर्मा मूल रूप से उत्तरप्रदेश का निवासी था, लेकिन उसने स्वयं को मध्यप्रदेश का निवासी दर्शाने के लिए फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाया। इसी दस्तावेज के आधार पर उसने राज्य कोटे की मेडिकल सीट पर प्रवेश प्राप्त किया। 2009 में पीएमटी पास कर मेडिकल कॉलेज में लिया दाखिला
वर्ष 2009 में व्यापमं द्वारा आयोजित प्री-मेडिकल टेस्ट (PMT) में सफलता के बाद आरोपी ने फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। बाद में वह शासकीय स्वास्थ्य सेवा में चयनित होकर चिकित्सक के पद पर कार्यरत रहा। 2019 में दर्ज हुआ प्रकरण
मामले की शिकायत मिलने के बाद वर्ष 2019 में थाना हबीबगंज, भोपाल में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने वर्ष 1984 में उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से हाईस्कूल। वर्ष 2001 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिससे उसका उत्तरप्रदेश का स्थायी निवासी होना प्रमाणित हुआ। फर्जी दस्तावेजों से खुद को बताया एमपी का निवासी
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इसके बावजूद आरोपी ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्वयं को मध्यप्रदेश का मूल निवासी दर्शाया और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल प्रवेश लिया। जांच पूरी होने के बाद फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र निरस्त कर आरोपी के खिलाफ चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने सभी आरोप सिद्ध माने
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोपों को प्रमाणित किया। एसटीएफ कोर्ट भोपाल के एडीपीओ आकिल खान के अनुसार, 23वें अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध पाया। यह सजा सुनाई गई अदालत ने आरोपी को धारा 420 — तीन वर्ष सश्रम कारावास व ₹500 जुर्माना धारा 467 — तीन वर्ष सश्रम कारावास व ₹500 जुर्माना धारा 468 — तीन वर्ष सश्रम कारावास व ₹500 जुर्माना धारा 471 — दो वर्ष सश्रम कारावास व ₹500 जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट की टिप्पणी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का है, क्योंकि इससे योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार छिने हैं।शासकीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सक द्वारा इस प्रकार का अपराध किया जाना अधिक चिंताजनक है। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए अदालत ने कठोर दंड दिया। कार्रवाई की स्थिति फिलहाल न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को सजा से संबंधित विधिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।

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