भीलवाड़ा में रेप के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास:देना होगा 61 हजार का जुर्माना, साथी को 5 साल की सजा ओर 11 हजार का जुर्माना

भीलवाड़ा में पोक्सो कोर्ट संख्या एक ने 12 वीं क्लास की नाबालिग छात्रा को उसकी नानी के एक्सीडेंट का बोलकर अपने घर ले जाकर बंधक बना रेप करने के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 61 हजार का जुर्माना,इसके साथी को 5 साल के कठोर कारावास और 11 के जुर्माने से दंडित किया। नानी के ऐक्सिडेंट का बोल घर ले जाकर बंधक बनाया लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि 17 अगस्त 2024 को सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि मेरी 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग भतीजी घर से स्कूल के लिए निकली थी जो वापस नहीं लौटी।तलाश की तो पता चला कि कस्बे में रहने वाला एक युवक और उसका साथी मेरी भतीजी को उसकी नानी का एक्सीडेंट का बोलकर बहला फुसलाकर अपने घर ले गए और उसे बंधक बना लिया। परिवार के लोग भी युवक के साथ शामिल जब मुझे इसका पता चला तो मैं आरोपी के घर पहुंचा और बड़ी मुश्किल से अपनी भतीजी को छुड़वाकर घर लेकर आया।उसने बताया कि आरोपी युवक ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया और इसमें उसके परिवार के लोग भी शामिल रहे, उन्होंने पीड़िता के पहने गहने भी छीन लिए और उसके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। 17 गवाह और 52 डॉक्यूमेंट पेश करने पर सुनाया फैंसला इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 52 डॉक्यूमेंट पेश कर आरोप साबित करवाया जिस पर पोक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश बालकृष्णन मिश्रा ने आरोपी युवक को 20 साल कठोर कारावास 61 का जुर्माना और इसके साथी को 5 साल का कठोर कारावास और 11 हजार के जुर्माने से दंडित किया।

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