मंदसौर जिले में कक्षा 10वीं-12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। कलेक्टर अदिति गर्ग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत इसके आदेश जारी किए हैं। इसमें परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले से लेकर परीक्षा समाप्ति तक केंद्र से 100 गज की दूरी के भीतर अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल कलेक्टर के प्रतिनिधियों को ही मोबाइल फोन के उपयोग की छूट दी गई है। भ्रामक जानकारी फैलाने पर होगी FIR नकल रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। छात्र-छात्राओं की तलाशी शालीनता के साथ ली जाएगी, जिसमें छात्राओं की जांच केवल महिला शिक्षिकाएं ही करेंगी। सोशल मीडिया पर परीक्षा से संबंधित भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई विद्यार्थियों के लिए शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-10 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


