मकर संक्रांति मेला, गायघाट सोनपुल पर भारी वाहन प्रतिबंधित:जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश; वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के निर्देश

सीधी में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर गायघाट सोनपुल पर लगने वाले पारंपरिक मेले को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष आदेश जारी किया है। भारी वाहनों पर लगाया प्रतिबंध अपर जिला दंडाधिकारी बीपी पांडे ने मंगलवार शाम को आदेश दिया कि 14 जनवरी को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक गायघाट सोनपुल क्षेत्र में सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश आमजन की सुरक्षा और मेले में भीड़-भाड़ के कारण दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लिया गया है। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के निर्देश आदेश के अनुसार, अमिलिया, मऊगंज और चुरहट की ओर से आने वाले सभी भारी वाहन और सीधी शहर से मेले की ओर जाने वाले वाहन इस दौरान प्रतिबंधित होंगे। प्रशासन ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और आदेश का पालन करने का अनुरोध किया है। पुलिस और यातायात विभाग रहेगा तैनात मेले के दौरान पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारी मौके पर तैनात रहेंगे और यातायात सुचारू रखने का काम करेंगे। आदेश मोटरयान अधिनियम 1988 और मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के तहत लागू किया गया है।

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