भोपाल के 23 हजार सहित मप्र और छग की 1.52 लाख निजी कंपनियों और कारखानों को अब अपने मालिकों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। ईपीएफओ ने निर्देश जारी करते हुए नियोक्ताओं को इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी है। ईपीएफओ जोनल ऑफिस के रीजनल कमिश्नर-1 शिखर शर्मा ने बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। अब प्रदेश के सभी प्रतिष्ठानों को अपने प्रवेश द्वार, वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन पर नाम, पता, आयु और कारोबार का विवरण की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। भोपाल के रीजनल कमिश्नर-1 रौशन काश्यप ने बताया कि नियोक्ताओं को आदेश की जानकारी उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजी जा रही है।
करोबार और शुरू करने की तारीख बतानी होगी धोखाधड़ी से बच सकेंगे
नए नियम फैक्ट्री या कंपनी में काम करने वालों को अब अपने असली मालिक की पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे धोखाधड़ी, विवाद और ईपीएफ दावों में आसानी होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। {कौन सा कारोबार कहां और किसके स्वामित्व में है, यह सब स्पष्ट रहेगा। फर्जी कंपनियों पर रोक लगेगी और दुर्घटना या नियम उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना आसान होगा।


