खेत विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में दो व्यक्तियों की मौत के करीब साढ़े आठ साल पुराने मामले में धौलपुर जिला एवं सेशन कोर्ट ने 5 आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र का है, जहां विवाद के दौरान दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि यह घटना 8 जुलाई 2017 को हुई थी। दिहौली थाना क्षेत्र के गांव दगरा निवासी श्रीचंद पुत्र मायाराम बघेल और गढ़ी जाफर निवासी राजेंद्र पुत्र सोवरन सिंह के बीच खेत को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद जल्द ही लड़ाई-झगड़े और फायरिंग में बदल गया। इस हिंसक झड़प में श्रीचंद पक्ष के रघुवीर सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, राजेंद्र सिंह पक्ष के पूरन सिंह को भी गोली लगी थी, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। दिहौली थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जांच पूरी कर चालान पेश किया था। इसी प्रकरण में शनिवार को जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश संजीव मागो ने सुनवाई की। उन्होंने दोनों पक्षों के पांच लोगों को दोषी मानते हुए 5-5 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषियों में श्रीचंद पक्ष से धर्मपाल पुत्र श्रीचंद, सियाराम पुत्र मायाराम और रामू पुत्र गोपाल सिंह शामिल हैं। वहीं, राजेंद्र पक्ष से राजेंद्र सिंह और वीरेंद्र पुत्रगण सोवरन सिंह को सजा मिली है।


