केरल के एर्नाकुलम सेशन कोर्ट ने सोमवार को 2017 में साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस से गैंगरेप मामले में मलयालम एक्टर दिलीप को बरी कर दिया। जज हनी एम. वर्गीस ने कहा कि दिलीप एक्ट्रेस से उत्पीड़न मामले में शामिल नहीं थे। दिलीप के साथ तीन अन्य आरोपियों को भी अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुनील एन.एस. उर्फ़ ‘पल्सर सुनी’ सहित छह आरोपियों को दोषी ठहराया। इन पर घटना को अंजाम देने का आरोप था। कोर्ट 12 दिसंबर को दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाएगी। दिलीप ने कोर्ट से बाहर आने के बाद मीडिया से कहा- मेरी छवि और करियर खत्म करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। एक्टर ने किसी का नाम लिए बिना कहा- एक सीनियर महिला पुलिस अधिकारी और उसके चुने गए कुछ गुंडे पुलिसवालों के एक ग्रुप ने मुझे फंसाया। जानिए क्या है पूरा मामला यह मामला मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस से जुड़े 2017 के किडनैप और हमले से संबंधित है। आरोप है कि 17 फरवरी 2017 की रात कुछ लोगों ने जबरन एक्ट्रेस की कार में घुसकर करीब दो घंटे तक कार में उनका सेक्शुअल अब्यूज करने के बाद आरोपी उन्हें रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और अप्रैल 2017 में सात आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की। आगे की जांच में सामने आई जानकारी के बाद 10 जुलाई 2017 को अभिनेता दिलीप (P. गोपालकृष्णन) को भी गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि मुख्य आरोपी सुनील NS उर्फ पल्सर सुनी ने जेल से उन्हें एक चिट्ठी भेजी थी। दिलीप को 3 अक्टूबर 2017 को जमानत मिल गई। आरोपियों पर IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ ट्रायल लगभग आठ साल तक चला। कुल 261 गवाहों से पूछताछ हुई, जिनमें कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल थीं। 28 गवाह अपने बयान से मुकर गए। जांच और ट्रायल के दौरान दो स्पेशल प्रॉसिक्यूटर ने इस्तीफा दे दिया और सर्वाइवर की जज बदलने की याचिका भी खारिज कर दी गई। 438 दिन चली गवाहों की बयानबाजी, 10 में से 6 आरोपी दोषी प्रॉसिक्यूशन ने 833 डॉक्यूमेंट और 142 मटीरियल ऑब्जेक्ट, जबकि डिफेंस ने 221 डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए। अकेले गवाहों की सुनवाई में 438 दिन लगे। इस मामले में मुख्य आरोपी सुनील NS उर्फ पल्सर सुनी पर एक्ट्रेस की किडनैपिंग और हमले की साजिश रचने का आरोप है।अन्य आरोपियों में दूसरे नंबर पर मार्टिन एंटनी, तीसरे नंबर पर B. मणिकंदन, चौथे नंबर पर VP विजेश, पाँचवें नंबर पर H. सलीम, छठे नंबर पर प्रदीप, सातवें नंबर पर चार्ली थॉमस, नौवें नंबर पर सानिल कुमार उर्फ मेस्थरी सानिल और पंद्रहवें नंबर पर G. शरत शामिल हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इनमें से छह आरोपी दोषी पाए गए हैं। दोषियों को 12 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।


