इंदौर की एक मस्जिद में वक्फ बोर्ड के नाम से फर्जीवाडा किए जाने के मामले में पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में भोपाल वक्फ बोर्ड के लिपिक ने शिकायत की थी। इसकी जांच के बाद पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की है। संयोगितागंज पुलिस ने मोहम्मद उस्मान की शिकायत पर नासिर उर्फ नस्सू खान निवासी कड़ावघाट के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक उस्मान इंदौर संभाग वक्फ बोर्ड भोपाल में लिपिक के पद पर काम करते हैं। वहीं, नासिर रंगरेजान कडावघाट मस्जिद के पूर्व अध्यक्ष हैं। उस्मान ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि नासिर खान ने वक्फ बोर्ड के कार्यालयीन दस्तावेज, लेटर हेड,सील मोहर का गलत तरह से उपयोग किया। जिसमें कमेटी बनाने का गलत आदेश निकाला साथ ही संपत्ति पर अनाधिकृत्य अधिपत्य जमाने का काम किया। इंदौर से कमेटी ने की थी शिकायत पुलिस के मुताबिक फातमा मस्जिद जुमला फुरकान शाह कमेटी के अध्यक्ष ने शिकायती आवेदन देकर बताया था कि नासिर ने खुद को अध्यक्ष घोषित किया है। साथ ही वह लाखों रुपए की आय अवैधानिक तरीके से अर्जित कर रहा है। जांच में सामने आया कि सील मोहर और अन्य डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से बनाए गए है। जो वक्फ बोर्ड ने जारी ही नही किये। वह अपने घर से ही कार्यालय चलाता है।


