महिला को धक्का देकर गिराया और चाकू से गर्दन व सिर पर किया था जानलेवा हमला

जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश किरण कुमार जांगडे ने महिला की हत्या के आरोपी डोमेन्द्र कुमार धलनिया (26 वर्ष) निवासी झुरहाटोला डौंडी को धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 22 जून 2023 को प्रार्थी हलधर राम तारम ने डौंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। प्रार्थी के अनुसार 22 जून 2023 को सुबह 8.30 बजे मजदूरी करने ग्राम कच्चे गया था। मंझला भाई मजदूरी करने केरल राज्य गया था। दोपहर 3 बजे भतीजा एवन तारम ने कॉल कर जानकारी दी कि दादी बसन्तीन बाई की मौत हो गई है। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जानकारी दी कि मां बिसन्तीन बाई घर के आंगन में मृत अवस्था में पड़ी है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, तब वह घर के बगल परदा की तरफ से घर के अंदर आंगन में जाकर देखा तो उसकी मां मृत हालत में पड़ी हुई थी। गर्दन, सिर में धारदार हथियार से वार करने के बाद चोट के निशान थे। सिर फट गया था। पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। सबूतों के आधार पर डोमेन्द्र कुमार धलनिया को गिरफ्तार किया। प्रार्थी हलधर राम तारम के अनुसार घर से लगे शासकीय जमीन में सब्जी-भाजी बोते थे। आरोपी भी उस जमीन में सब्जी-भाजी बोना शुरू कर दिया। इसी वजह से आरोपी और मां के बीच विवाद होता था। आरोपी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब घटनाक्रम की जानकारी देकर बताया कि महिला के घर परदा तरफ से आंगन में घुसा। जिसके बाद महिला को जान से मारने की नियत से धक्का देकर गिरा दिया और लोहे के धारदार हथियार चाकू से गर्दन को काट दिया एवं एवं चाकू में लगी लकड़ी के बेठ के निकल जाने से पास में रखे ईंट से सिर को मारा। कोर्ट ने आरोपी को दंडित किया।

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