अनूपपुर जिले के चचाई थाना क्षेत्र में निशक्त महिला से रेप के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। मंगलवार को न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। भीख मांगकर गुजारा करती थी महिला लोक अभियोजक पुष्पेंन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि यह घटना 24 जून 2023 को दोपहर करीब 1:30 बजे की है। आरोपी राजू कुशवाहा (34), निवासी अमलाई, थाना चचाई ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता अमलाई क्षेत्र में इधर-उधर घूमकर और मांगकर गुजारा करने वाली गरीब महिला है। उसकी आंखों से बहुत कम दिखाई देता है और वह निशक्त भी है। शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर चचाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने धारा 376 और 376(2)(एल) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान लिए और आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने पूरा चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान शासन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान हुए और 34 दस्तावेज पेश किए गए। बचाव पक्ष ने भी अपने पक्ष में 2 दस्तावेज रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद आरोपी राजू कुशवाहा को 20 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। आरोपी पहले से ही अनूपपुर जिला जेल में बंद है।


