छिंदवाड़ा कोर्ट ने मंगलवार को मारपीट के 1 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। लोक अभियोजक अजय पालीवाल ने बताया, सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा सुशांत हुद्दार ने 2023 के प्रकरण में आरोपी सूजल साहू एवम शिवम साहू निवासी अनारवाडी, बारारीपुरा, थाना कोतवाली को दंडित किया है। दरअसल, शुभम कोल्हे पिता रमेश कोल्हे (22) निवासी सोनपुर मल्टी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 27 अगस्त 2023 को रात साढ़े नौ बजे वह अपने दोस्त दीपेश साहू के साथ शिवम और सुजल की दुकान पर गन्ने का रस पीने गए तो सूजल साहू ने शुभम को कहा गया कि पैसे हैं या नहीं? तब शुभम ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो? रस पिएंगे तो पैसे तो देंगे ही। इतने में आरोपीगण शुभम को गालियां देने लगे। मारपीट की गई तथा सुजल ने गन्ने काटने के बका से शुभम को मारा, जिससे उसके हाथ के पंजे में चोट लग कर खून निकलने लगा। शुभम के दोस्त दीपेश और रवि उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया। शिकायत पर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी।


