मारपीट मामले में 11 दोषियों को दो-दो वर्ष कारावास की सजा

भास्कर न्यूज |जामताड़ा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने सोमवार को मारपीट के एक मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए 11 आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नारायणपुर थाना क्षेत्र के पुरनीघाटी निवासी महबूब अंसारी, रफीक मियां, उस्मान मियां, महफूज अंसारी, मकसूद अंसारी, दोलत मियां, बहादुर अंसारी, मन्नान अंसारी, हन्नान अंसारी, गुलाम अंसारी एवं टीपू सुल्तान को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को भादवि की धारा 337 के तहत छह माह का कारावास एवं 5 सौ रुपए अर्थदंड, धारा 147 के तहत दो वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 323 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में सभी सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया है।मामले में आरोपियों के विरुद्ध नारायणपुर थाना कांड संख्या 88/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना 24 जुलाई 2022 की बताई गई है। इस मामले में सूचक चिरागुद्दीन अंसारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया।

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