मिलावट मामले में जुर्माना आधा:कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना घटाकर 1 लाख किया, मिक्स मिल्क और पनीर में गुणवत्ता कम निकली थी

ग्वालियर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के एक मामले में न्यायाधीश ललित किशोर ने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने को आधा कर दिया है। 2 लाख रुपए का जुर्माना अब घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यह मामला वर्ष 2023 में राधेश्याम बघेल के खिलाफ हुई कार्रवाई से संबंधित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गिरवाई स्थित ‘राधे डेयरी’ से मिक्स मिल्क और पनीर के नमूने लिए थे। जांच में ये दोनों नमूने गुणवत्ता के मानक से कम पाए गए थे। इसके आधार पर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 सहपठित धारा 51 के तहत 2 लाख रुपए का दंड लगाया था। अपीलीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए माना कि दोष सिद्धि उचित थी। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि जुर्माना तय करते समय आरोपी की आर्थिक स्थिति, लाभ की मात्रा और खाद्य सामग्री की प्रकृति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था।

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