झुंझुनूं | मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतू समुदाय के आवासहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए अनुदान राशि मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसके लिए पट्टा ले चुके पात्र परिवारों को सहायता राशि देगा। विभाग के उप निदेशक डॉ. पवन पूनिया ने बताया कि मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जिन परिवारों को पट्टे जारी हुए हैं और उनके पास खुद का आवास नहीं है। ऐसे परिवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए इन परिवारों ई-मित्र या एसएसओ आईडी से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है। योजना में प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ राज्य सरकार की विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जातियों की सूची में नाम होना अनिवार्य किया गया है। डॉ. पूनिया ने बताया कि इसके बाद ऑनलाइन आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित पंचायत समिति और शहरी में संबधित नगर निकाय को मिलेगा। जो इसकी जांच कर मकान बनाने के लिए मंजूरी जारी करेंगे। इसके बाद विभाग 1.20 लाख रुपए का अनुदान जारी करेगा।


