मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना:उद्योग लगाने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, प्रक्रिया शुरू

प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ में 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने जाने के संकल्प के अंतर्गत योजना में आवेदन प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब तक 144 युवाओं ने तो रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने त्वरित गति से कार्य करते हुए 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी थी। योजना के शुभारंभ के 10 दिन बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए यह ऋण मिलेगा। राज्य सरकार ब्याज का पुनर्भरण खुद करेगी। 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। दस्तावेज व पात्रता
आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज। योजना के तहत देय लाभ
8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपए तक एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। अधिकतम 35 हजार रुपए मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तथा मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण। 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी भी। योजना के तहत देय लाभ
8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपए तक एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। अधिकतम 35 हजार रुपए मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तथा मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण। 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी भी। आवेदन की प्रक्रिया एसएसओ आईडी के सिटीजन एप में उपलब्ध ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (एमवाईएसवाई)’ पर आवेदन। इसमें सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, परियोजना का विवरण और आवश्यक दस्तावेज। बैंक अकाउंट की जानकारी। “योजना में एक लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल नए उद्योग स्थापित होंगे, बल्कि भविष्य में अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।” – सुरेश कुमार ओला, उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त

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