मोगा में तस्कर को 10 साल की सजा:कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना, एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाया फैसला

मोगा जिले में जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज स्पेशल कोर्ट शिव मोहन गर्ग की कोर्ट ने नशीली गोलियों के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। जहां कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दे कि यह मामला साढ़े तीन साल पहले थाना कोट इसे खां पुलिस ने दर्ज किया था। कोर्ट के आदेशानुसार, यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (सरकारी वकील) एडवोकेट कुलदीप साहनी ने आरोपी पक्ष के खिलाफ सबूत और गवाह पेश किए थे, जिनके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाया फैसला दरअसल कोट इसे खां पुलिस ने 28 नवंबर 2022 को नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका था। इस गाड़ी को जतिंदर सिंह उर्फ गोबिंद निवासी गांव दौलेवाला चला रहा था। तलाशी के दौरान गाड़ी से भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की गईं।पुलिस ने जतिंदर सिंह उर्फ गोबिंद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं इस मामले में अब कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है।

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