रतलाम में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले (ड्रिंक एंड ड्राइव) एक कार ड्राइवर को कोर्ट ने 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वैशाली चौहान ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया है। सहायक निदेशक अभियोजन आशा शाक्यवार ने बताया कि घटना 21 जून 2025 की रात 8.23 बजे की है। ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार अनोखीलाल फव्वारा चौक पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी कार क्रमांक MP 13 ZD 2699 का ड्राइवर गाड़ी को सड़क पर लहराते हुए ला रहा था। पुलिस ने उसे रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम मुकेश (30) पिता बाबूलाल, निवासी विनोबा नगर (रतलाम) बताया। वह मूल रूप से आगर मालवा का रहने वाला है। सांस में शराब की गंध, मशीन ने खोली पोल ड्राइवर के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 180 mg/100 ml पाई गई, जो तय सीमा से बहुत ज्यादा थी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज किया। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कुमुद सिंह सेंगर ने पैरवी की। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।


