राजगढ़ के खिलचीपुर में पेयजल पाइपलाइन तोड़ने पर सख्ती:कुंडालिया योजना बाधित करने वाले पर 19 हजार से ज्यादा जुर्माना

राजगढ़ जिले के ब्लॉक खिलचीपुर क्षेत्र में कुंडालिया पेयजल परियोजना की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में प्रशासन और जल निगम ने सख्त रुख अपनाया है। सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था से छेड़छाड़ को गंभीर अपराध मानते हुए दोषी व्यक्ति पर करीब 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम कुंडीबे निवासी नारायण सिंह ने अपने क्षेत्र से होकर गुजर रही कुंडालिया पेयजल योजना की पाइपलाइन को तोड़ दिया था। इस घटना के चलते ग्राम बरूखेड़ी सहित आसपास के कई गांवों में पेयजल की दैनिक आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। मामले की सूचना मिलते ही मध्यप्रदेश जल निगम, राजगढ़ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध चालानी प्रकरण बनाया और उस पर 19 हजार 368 रुपए का जुर्माना आरोपित किया। जेल की कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी ने मौके पर ही 10 हजार रुपए की राशि शासन के खाते में जमा कराई। इसके साथ ही जल निगम की टीम ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत कर ग्राम बरूखेड़ी सहित प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी। बाधा पहुंचाने वाले पर होगी कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति पेयजल लाइन को नुकसान पहुंचाकर सार्वजनिक जल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसमें भारी जुर्माना, कानूनी प्रकरण दर्ज कर आवश्यकता पड़ने पर जेल भेजने की कार्यवाही भी शामिल है। जल निगम राजगढ़ ने स्पष्ट किया है कि कुंडालिया पेयजल योजना ही नहीं, बल्कि जिले की सभी पांच समूह जल प्रदाय योजनाएं आमजन की जीवनरेखा हैं। इन योजनाओं को नुकसान पहुंचाना सीधे तौर पर जनहित से खिलवाड़ है। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नरमी नहीं बरती जाएगी। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की कि वे सार्वजनिक पेयजल संरचनाओं की सुरक्षा में सहयोग करें और यदि कहीं भी पाइपलाइन या अन्य जल संरचना को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या जल निगम को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जल आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके।

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