सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीहोर जिले में डीजे और मैरिज गार्डन संचालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर बालागुरू के. के निर्देश पर बुधवार को आयोजित विशेष बैठक में एसडीएम और एसडीओपी ने सभी संचालकों को कड़े नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। नए नियमों के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि डीजे की तेज आवाज से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, यह विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करता है और पर्यावरण व जीव-जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाता है। बैठक में एसडीएम, एसडीओपी पुलिस और सीएमओ की उपस्थिति में डीजे और मैरिज गार्डन संचालकों को चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी संचालकों से जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है।


