रायसेन में लोगों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर अरविंद दुबे ने चाइनीज मांझे को बेचने और उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। आदेश जारी कर रायसेन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में यह आदेश पारित किया गया है। समस्त एसडीएम कार्यालय, एसडीओपी कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग, नगरीय निकाय कार्यालयों के सूचना पटल और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर प्रदर्शित करने के भी आदेश दिए गए हैं। बता दें औबेदुल्लागंज में बीते दिनों भाजपा नेत्री चाइना मांझा के कारण दुर्घटना का शिकार हो गई थी उनके गले में मांझा उलझने से गहरा घाव हो गया था जिन्हें इलाज हेतु भोपाल रेफर किया गया था।राहगीरों के साथ घटनाएं घटित हुई है। जिससे लोगों को चाइना निर्मित मांझे से गंभीर चोटें आने पर मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। चाइनीज मांझे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने एवं मौत की आशंका रहती है। इसके साथ ही चाइनीज मांझा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है।


