राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता अधिकारों के संबंधित दी जानकारी

रामसर ब्लॉक के गांव गागरिया स्टेशन में महिला मंडल बाड़मेर आगोर की ओर से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था निदेशक आदिल खान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का सामान खरीदने वाला व किसी भी प्रकार की सेवा लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता हैं और उसके अधिकार भी हैं जिसे जानने के साथ ही जागरुक होकर उनका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम और आप सभी लोग किसी ना किसी रूप से उपभोक्ता हैं। उन्होंने बताया कि हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता हैं। यह दिवस पूरी देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता और उनके अधिकारों को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता हैं। इस दिन को मनाने का एक ही कारण था कि ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो बहुत से ग्राहकों को अधिकारों की जानकारी ना होने से परेशानी उठानी पड़ती हैं। तनिका ठाकुर ने उपभोक्ताओं से जागरुक रहने का आह्वान करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को जागरुक करना हैं। हमें किसी भी प्रकार की सामग्री लेते समय अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजग रहना आवश्यक है। मानकीकृत और पैकेज्ड वस्तुओं के उपयोग में प्राथमिकता दें तथा प्रत्येक वस्तु की खरीद पर बिल अवश्य लेना चाहिए और उस वस्तु की मात्रा गुणवत्ता,वैधता और अंकित एमआरपी से अधिक मूल्य प्राप्त करने पर संबंधित निर्माता / विक्रेता को शिकायत करनी चाहिए।

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