राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के 106 मामलों का निपटारा:बिजली निगम के बकायादारों से 14 लाख से अधिक का राजस्व वसूला

सैपऊ उपखंड के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणु कुमारी गोयल की अध्यक्षता में फौजदारी के 106 मामलों का राजीनामा कराकर निपटारा किया है। इसके साथ ही बिजली निगम ने बकाया बिलों में छूट देकर 14 लाख से अधिक राजस्व वसूल किया है। एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर ने बताया कि सैपऊ उपखंड मुख्यालय स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मजिस्ट्रेट रेणु कुमारी गोयल की अध्यक्षता में किया गया। इसमें फौजदारी के 106 मामलों का निस्तारण राजीनामा कराकर कराया गया है। कोर्ट में विचाराधीन चल रहे फौजदारी के मामलों में दोनों पक्षों से समझाइश कर गिले शिकवे दूर कराकर राजीनामा कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि विद्युत निगम और आम जन के विवाद बकाया राशि को लेकर लंबे समय से चल रहे थे। विद्युत निगम के अधिकारी व पक्षकारों को एक जाजम पर बिठाकर निस्तारण कराए गए हैं। एसडीएम ने बताया जिन उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम की राशि 1 लाख से अधिक बकाया चल रही थी, उन्हें 50 फीसदी छूट देकर राशि जमा कराई गई है। विद्युत निगम द्वारा 14 लाख 50 हजार का राजस्व वसूल किया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य मामलों के भी निस्तारण कराए गए हैं। इस अवसर पर एडवोकेट प्रमोद कुमार परमार, एडवोकेट कुलदीप गुर्जर, एडवोकेट बृजेश बघेल, एडवोकेट सत्येंद्र शर्मा, एडवोकेट भरत कुमार, एडवोकेट भानु प्रताप आदि मौजूद रहे।

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