रांची | झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को रेंजर अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन ने राज्य सरकार के अनिवार्य सेवानिवत्ति के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को वेतन मामले में विधि सम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया। मालूम हो कि सिंह ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने उन्हें 7 जुलाई 2021 को रेंजर पद से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सरकार का आदेश बिल्कुल है। उन पर झूठा आरोप लगाकर उक्त आदेश जारी किया गया है, जिसे निरस्त किया जाए।


