रेप के बाद मोबाइल और अंडरगारमेंट लेकर भागा युवक:बलरामपुर में लिफ्ट देने के बहाने ले गया था जंगल, कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। करीब 8 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लिफ्ट देने के बाद वह उसे जंगल में ले गया था और वारदात को अंजाम दिया था। रेप के बाद आरोपी युवती का मोबाइल और अंडरगारमेंट लेकर भाग गया था। दरअसल, यह पूरा मामला 23 अप्रैल 2017 का है। पीड़िता सामान खरीदने राजपुर के बाजार गई थी। वहां उसे रिश्ते की बहन मिली, जिसके साथ वह कर्रा मोड झींगो तक आई। बहन के जाने के बाद पीड़िता बस का इंतजार कर रही थी। तभी काले रंग की बाइक पर दो लड़के आए। नेवता बांटने जाने की कही थी बात उन्होंने पीड़िता से पूछा कि वह कहां जाना चाहती है। पीड़िता ने कोदोडीपा जाने की बात कही। बाइक सवारों ने नेवता बांटने जाने और रास्ते में उसे छोड़ने का झांसा दिया। शाम करीब 6:30 बजे पीड़िता बाइक पर बैठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद एक लड़का उतर गया। रेप के बाद लूट की वारदात आरोपी पीड़िता को कोदोडीपा नहीं ले गया। उसे जबरन चौधरी गेट से अंदर गहनादाढ़ के जंगल में ले गया। पीड़िता के चिल्लाने पर भी वह नहीं रुका और जंगल में ले जाकर रेप किया। आरोपी ने ओढ़नी से गला घोटने की धमकी देकर पीड़िता के अंडरगारमेंट, मोबाइल और अन्य सामान लूटकर फरार हो गया। अर्धनग्न अवस्था में बस्ती के ओर गई थी पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में बस्ती की ओर गई। वहां ग्रामीणों की मदद से वह अपने घर पहुंची और बाद में पस्ता थाने में मामला दर्ज कराया था। जिस पर रामानुजगंज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है।

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