रेरा ने बिल्डर पर लगाया 5 लाख का जुर्माना:आदेश के बाद भी पार्थी को समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया, व्यक्तिगत बुलाने पर नहीं आया

राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने जयपुर के एफएस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख का जुर्माना लगाया हैं। रेरा चैयरपर्सन वीनू गुप्ता ने यह आदेश प्रार्थी बैला संजय शर्मा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिए। दरअसल, प्रार्थियां ने कंपनी के दुर्गापुरा में बन रहे प्रोजेक्ट द क्रेस्ट में साल 2018 में एक फ्लैट की बुकिंग करवाई थी। फ्लैट की कीमत करीब 2 करोड़ 15 लाख थी। इसके पेटे प्रार्थियां ने बिल्डर को 1 करोड़ का भुगतान भी कर दिया था। बिल्डर को प्रार्थियों को 31 मई 2019 तक पजेशन देना था। लेकिन जब बिल्डर ने समय पर पजेशन नहीं दिया तो प्रार्थियां ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर रेरा ने 9 नवम्बर 2023 को प्रार्थियां के पक्ष में फैसला देते हुए बिल्डर को प्रार्थियों को फ्लैट का पजेशन देने और पजेशन देने की तय तारीख से जमा राशि पर ब्याज देने का आदेश दिया। किसी ओर को फ्लैट बेच दिया
अधिवक्ता मनीष परिहार और आशुतोष चौहान ने बताया कि रेरा के आदेश के बाद भी बिल्डर ने प्रार्थियां को ना तो फ्लैट का कब्जा दिया और ना ही जमा राशि पर ब्याज का भुगतान किया। जिसके बाद प्रार्थियां ने फिर से रेरा में निष्पादन कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दायर दिया। प्रार्थियां ने रेरा में यह भी आशंका जताई कि बिल्डर ने उसका फ्लैट किसी ओर को बेच दिया हैं। इस पर रेरा ने बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अपनी संपत्तियों का खुलासा करने और शपथ पत्र देकर यह बताने को कहा कि क्या उसने बुक फ्लैट किसी ओर को बेच दिया है? लेकिन बिल्डर ने दोनों आदेशों की पालना नहीं की। इस पर रेरा ने बिल्डर को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि या तो वो दोनों आदेशों की पालना करे अन्यथा स्वयं बैंच के समक्ष उपस्थित हो। लेकिन बिल्डर ने इस आदेश की भी पालना नहीं की। इस पर रेरा ने बिल्डर पर 5 लाख का जुर्माना लगाते हुए 26 मई को मामले की अगली सुनवाई तय की हैं।

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