रेल लाइन: नई गाइडलाइन ने बढ़ाई मुआवजे की राशि

मनेंद्रगढ़ | रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत मनेंद्रगढ़ जिले में चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि से जुड़े मामलों में प्रभावित भू-स्वामियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। शासन द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शिका उपबंध 2025-26 और अद्यतन बाजार मूल्य के आधार पर प्राथमिक प्रतिकर राशि का पुनः परीक्षण कर उसे संशोधित किया गया है। इस नई गणना में भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के साथ-साथ संरचनाओं, परिसंपत्तियों एवं अन्य वैधानिक मदों को सम्मिलित किया गया है, जो सभी संबंधित हितग्राहियों पर समान रूप से लागू होगी। नवीन मार्गदर्शिका लागू होने के बाद उप तहसील नागपुर, तहसील मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिरईपानी, सरोला, बंजी, खैरबना एवं सरभोका में अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर में वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्व में मार्गदर्शिका वर्ष 2019-20 व उस समय के बाजार मूल्य के आधार पर कुल प्राथमिक प्रतिकर राशि 6 करोड़ 1 लाख 56 हजार 713 रुपए निर्धारित की गई थी। वहीं नवीन मार्गदर्शिका 2025-26 व वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार यह राशि बढ़कर 9 करोड़ 37 लाख 50 हजार 677 रुपए हो गई है। इस प्रकार कुल 3 करोड़ 35 लाख 93 हजार 964 रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों और भू-स्वामियों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित प्राथमिक प्रतिकर गणना अनंतिम है व दावा एवं आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (भू-अर्जन) अनिल कुमार सिदार के आदेशानुसार यह कार्रवाई शासन की नवीन नीति और पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप की गई है।

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