लीज एरिया से बाहर बोल्डर खनन करने पर क्रशर प्लांट सील

खड़गवां/बैकुंठपुर | क्रशर संचालन के लिए अवैध रूप से बोल्डर खनन पर खनिज व राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने क्रशर प्लांट को सील कर दिया है। दरअसल, क्रशर संचालक के द्वारा बोल्डर खनन के लिए लीज एरिया से बाहर बोल्डर खनन किया जा रहा था। 3 जनवरी को खनिज व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने तहसील संयुक्त के ग्राम पैनारी में खसरा क्रमांक 1067 रकबा 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र में गजरूप सिंह निवासी पैनारी पत्थर खदान के लिए जारी किया गया था। जांच में पट्टाधारी के द्वारा पट्टा क्षेत्र से लगे बड़े झाड़ के जमीन खसरा क्रमांक 1080 में अवैध खनन करना पाया गया। साथ ही खदान को दर्शाने वाली सीमा मुनारा भी नहीं लगा गया था। बोल्डर खनन योजना के अनुसार लीज एरिया में खनन नहीं किया जाना पाया गया। आवक जावक रजिस्टर, परिवहन पास व पर्यावरण नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। खदान का संचालन नियमों को ताक पर रख किया जा रहा था। इसके बाद मौके पर ही खदान क्षेत्र के भीतर स्थापित क्रशर मशीन पर खनन, परिवहन व भंडारण के तहत कार्रवाई की गई और सील िकया गया।

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