लुक्का गैंग के डकैत को 10 साल का कठोर कारावास:आर्म्स एक्ट और पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में मिली सजा

धौलपुर के विशिष्ट कोर्ट ने आर्म्स एक्ट और पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में लुक्का गैंग के डकैत को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट जज राकेश गोयल ने राजवीर उर्फ रज्जो पुत्र दीवान सिंह निवासी छिंगा का अड्डा, अतराजपुरा, थाना कंचनपुर को यह दंड सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि यह मामला वर्ष 2024 में बसेड़ी थाने में दर्ज किया गया था। आरोपी राजवीर पर अवैध हथियार रखने और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में आरोप थे। विवेचना में सामने आया कि आरोपी डकैत लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य था और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। प्रकरण के अनुसार पुलिस ने आरोपी को पिपरोन पुलिया के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला भी किया था, जिसके साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और विस्तृत विवेचना के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।

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