लुधियाना में पूर्व मंत्री आशू के करीबी की मुश्किलें बढ़ी:स्कूल के लिए आवंटित जमीन मामले में गवाह को धमकाया,पिता-पुत्र जांच में शामिल

पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू के करीबी व्यवसायी सुनील दत्त माडिया और उनके बेटे सनी माडिया की मुश्किलें तब बढ़ गईं। हैबोवाल पुलिस ने स्कूल के लिए आवंटित जमीन के व्यवसायिक इस्तेमाल के सिलसिले में सराभा नगर थाने में दर्ज एक मामले में गवाह को धमकाने के तीन महीने पुराने मामले में दोनों को जांच में शामिल कर लिया है। न्यू हाई स्कूल एलुमिनाई एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष एडवोकेट करण चावला की शिकायत पर 4 मई को माडिया और उनके बेटे के खिलाफ BNS की धारा 351(3), 79, 62 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। चावला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि स्कूल की प्रबंधन समिति के वर्तमान प्रमुख सुनील मडिया ने झूठे दस्तावेज तैयार करके इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लुधियाना की जमीन हड़प ली है। उन्होंने स्कूल की जमीन को दूसरे लोगों को लीज पर देने और बेचने के समझौते करके इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है। 8 जनवरी को करवाई थी FIR दर्ज इस संबंध में 8 जनवरी को डिवीजन नंबर 5 थाने में माडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में वह एक गवाह हैं। सुनील मडिया को जब अपने बयान का पता चला, तो उन्हें एक विदेशी वॉट्सऐप नंबर से धमकी भरे कॉल आने लगे। कॉल करने वाला उन्हें बयान वापस लेने की धमकी दे रहा है। कॉल करने वाले ने यह भी आरोप लगाया कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उनके अश्लील वीडियो भी तैयार किए हैं, जिन्हें वह सोशल मीडिया पर प्रसारित करेगा। थाना डिवीजन नंबर 8 ने भी किया था गिरफ्तार हैबोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ सब-इंस्पेक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मडिया और उनके बेटे को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। इससे पहले, डिवीजन नंबर 8 पुलिस ने 17 अगस्त को मडिया को लुधियाना नगर निगम (एमसी) द्वारा पहले सील की गई एक संपत्ति में कथित रूप से जबरन घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नगर निगम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, डिवीजन नंबर 8 पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329 (4) (आपराधिक अतिक्रमण), 324 (4) (शरारत) और 331 (4) (घर में जबरन घुसना) के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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