लुधियाना GLADA को हाई कोर्ट से झटका::प्लॉट खरीदार को पैसे लौटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज,2012 का मामला

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) को बड़ा झटका देते हुए उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें GLADA ने एक प्लॉट खरीदार को पैसे लौटाने के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि GLADA समय पर प्लॉट का कब्जा देने में विफल रही, जबकि उसने खरीदार से अच्छी खासी रकम वसूल ली थी। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपेंद्र सिंह की बैंच ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC), पंजाब और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC), नई दिल्ली के आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें GLADA को सेवा में कमी का दोषी पाया गया था। अब पढ़िए क्या था पूरा मामला?
विवाद GLADA की 2012 की आवासीय प्लॉट योजना, शुगर मिल साइट, जगराओं से जुड़ा है। कांता नाम की एक महिला को 500 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित किया गया था, जिसे बाद में GLADA की मंजूरी के बाद शिकायतकर्ता को ट्रांसफर कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने लगभग 29.76 लाख रुपए और 1.08 लाख रुपये का हस्तांतरण शुल्क देने के बाद, दिसंबर 2015 में एक पुन: आवंटन पत्र जारी किया गया था। आवंटन की शर्तों के अनुसार, कब्जा 90 दिनों के भीतर दिया जाना था। हालांकि, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, खरीदार को दो साल बाद भी कब्जा नहीं मिला। सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए, उन्होंने ब्याज और मुआवजे के साथ धनवापसी की मांग करते हुए उपभोक्ता मंचों का दरवाजा खटखटाया। SCDRC ने 2018 में GLADA को जमा राशि को 12% ब्याज, हस्तांतरण शुल्क को ब्याज और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे के साथ वापस करने का निर्देश दिया। NCDRC ने 2024 में धनवापसी और ब्याज को बरकरार रखा-हालांकि 9% की कम दर पर – लेकिन 1 लाख रुपये के मुआवजे को रद्द कर दिया, इसके बजाय 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। GLADA की दलील हुई खारिज
इन आदेशों को चुनौती देते हुए, GLADA ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि आवंटन पत्र के सैक्शन 4 के अनुसार, यदि आवंटन कर्ता निर्धारित अवधि के भीतर कब्जा नहीं लेता है, तो यह माना जाएगा कि उसे सौंप दिया गया है। अथारिटी ने यह भी आरोप लगाया कि खरीदार ने प्लॉट को सट्टा उद्देश्यों के लिए खरीदा था। हालांकि, बेंच ने कहा कि GLADA ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि कब्जा वास्तव में निर्धारित समय के भीतर पेश किया गया था, न ही आवश्यक विकास कार्य – जैसे सड़क कनेक्टिविटी, सीवरेज, या पूर्णता प्रमाण पत्र-पूरे किए गए थे। अदालत ने कहा कि “डीम्ड कब्जे की अवधारणा(कॉनसेप्ट) केवल वहीं लागू होती है जहां डेवलपर ने विकास पूरा कर लिया है और सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन आवंटन कर्ता (एलोकेटर) इसे लेने से इनकार करता है। इस मामले में, ऐसी तत्परता स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं
यह मानते हुए कि NCDRC के आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है, उच्च न्यायालय ने अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि GLADA की रिट याचिका योग्यता से रहित है और इसे खारिज कर दिया।

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