बाड़ी कस्बे में साल 2016 में हुई लूट के एक पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशिष्ट जज राकेश गोयल की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा सुनाई। यह घटना साल 2016 की है, जब बाड़ी क्षेत्र में तीन बदमाशों ने एक व्यापारी से लूटपाट की थी। बदमाश व्यापारी से 12 हजार रुपए नकद और एक बाइक लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद रामवीर उर्फ भारत पुत्र ज्वारी (निवासी भूतपुर) और दीपू पुत्र रामवीर (निवासी महाराजपुरा, बाड़ी) को दोषी पाया। दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायालय का यह निर्णय क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश है।


