जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह, बाल तस्करी एवं बाल मजदूरी की रोकथाम हेतु एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन एडीआर भवन, जिला न्यायालय परिसर में प्रयत्न संस्था के सहयोग से कराया। कार्यक्रम की शुरूआत जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के द्वारा की गई। बलजीत सिंह ने बताया कि बाल विवाह, बाल तस्करी एवं बाल मजदूरी कानूनी अपराध है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजकीय विभागों के सामूहिक सहयोग से इन कुरीतियों को रोका जा सकता है। इसके लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर अनुतोष गुप्ता द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसी क्रम में सहायक निदेशक, बाल संरक्षण ईकाई, भरतपुर अमित अवस्थी द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।


